फरीदाबाद, 12 जुलाई। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला फरीदाबाद के किसान 8 श्रेणियों के 3 एच०पी०, 7.5 एच०पी० व 10 एच०पी० के सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रति अनुदान पर लगवाने हेतू हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर दिनांक 11 जुलाई से 25 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बिजली आधारित कनैक्शन डीएचबीवीएन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होनें 1 एच.पी. 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए डिस्कॉम (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था उन्हें पी.एम. कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्शिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पुराने सभी आवेदक (20. 02.2024 से 05.03.2024) तक के आवेदकों को छोड़कर) नये सिरे से आवेदन करें (जिन्होनें अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है)। बिना लाभार्थी हिस्सा के जमा किये गये आवेदन को रद्द माना जायेगा। जिन आवेदकों ने 20.02.2024 से 05.03.2024 तक आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं हैं। वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं (अगर किसी ने एक से ज्यादा आवेदन किये है तो उनका केवल पहला आवेदन मान्य होगा)। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें (प्रमाण पत्र / शपथ पत्र), अपलोड करना अति आवश्यक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए (HWRA) की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है। किसान हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर अपने ऑनलाईन में क्षमता अनुसार जैसे 3 एच०पी० डी०सी० सरफेस मोनोब्लॉक (राशि 53,926 रूपये), 7.5 एच०पी० डी०सी० सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर (राशि 1,13,629 रूपये) तथा 10 एच०पी०डी०सी० सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर (राशि 1,42,170 रूपये) और 10 एच०पी० ए०सी० सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर (राशि 1,40,759 रूपये), 10 एच०पी० डी०सी० सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर (राशि 2,02,253 रूपये) और 10 एच०पी० ए०सी० सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सोलर (राशि 2,06,486 रूपये) पम्प के लिए आवेदन व अपनी इच्छानुसार कम्पनी का चयन कर सकते है । इसके उपरांत फार्म जमा करने पर आपको एक चालान प्राप्त होगा जिसमें लाभार्थी हिस्सा जमा करने के लिए एक आभासी खाता (virtual account) नम्बर लिखा होगा जोकि हर आवेदक का अलग होता है। इसके उपरांत आप अपना लाभार्थी हिस्सा इस आभासी खाते (virtual account) में NEFT/RTGS से किसी खाते से या बैंक में जाकर जमा करवाना होगा। सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वेलीडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा, अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रदद् समझा जायेगा।
सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम से सम्बन्धित अधिक जानकारी व नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए जिले के किसान विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) पर जा सकते है या किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद, कमरा नम्बर 403 में संपर्क कर सकते हैं।
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