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फरीदाबाद में धारा 144 लागू, DC ने पारित किए आदेश

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फरीदाबाद, 17 मई। जिलाधीश विक्रम सिंह ने 21 मई को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से फेयर फ्री संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। 

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।

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Faridabad News

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