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12 सितंबर को 'ड्रा आफ लॉट' के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा सीटों का आरक्षण: DC विक्रम

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फरीदाबाद, 07 सितंबर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम ने कहा कि हरियाणा सरकार के अध्यादेश के अनुसार हरियाणा हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियमावली 2021 के नियम पांच, छः में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला फरीदाबाद के सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में 12 सितंबर को प्रातः 11:00 बजे आरक्षण का ड्रा अलॉट के माध्यम से किया जाएगा। उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अध्यादेश नियमानुसार हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियमावली 2021 के नियम 5 , 6 में किए गए संशोधन के  अनुरूप जिला फरीदाबाद में जिला पंचायत समिति सदस्य और सरपंच तथा पंच पदों के वार्डों में से पिछड़ा वर्ग क की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति ड्रा अलाट निकालते समय उपस्थित होकर ड्रा अलाट की कार्यवाही देख सकते हैं।

डीसी विक्रम ने बताया कि फरीदाबाद खण्ड के फरीदाबाद ब्लाक विकास एवं पंचायत कार्यालय में, तिगांव ब्लॉक की तिगांव ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालय में और बल्लभगढ़ ब्लॉक की बल्लभगढ़ ब्लाक विकास एवं पंचायत कार्यालय में ड्रा ऑफ लाट्स के माध्यम से किया जाएगा।

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Faridabad News

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