Dhara 144 imposed in Khori Gaon Faridabad in 200 meter area due to demolition work on MCF land as order by Supreme Court of India.
Faridabad News 15 June 2021: जिला मजिस्ट्रेट Yashpal Yadav ने Khori Gaon Faridabad में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव, जनहानि व दंगे की आशंका, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि Khori Gaon Faridabad में अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव की आशंका, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका को देखते हुए खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाती है।
इसके अलावा Khori Gaon Faridabad में किसी भी तरह का आग्नेय अस्त्र, लाठी, जेली, चाकू, तलवार, गंडासा अथवा किसी भी तरह का हथियार लेकर जाने पर भी पाबंदी होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अथवा पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
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