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हरियाणा: DHBVN विजली विभाग ने 1 साल के लिए रोकी "अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.)" वसूली

Haryana Sarkar extend Advance Security Deposit for one year due to covid

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फरीदाबाद, 25 अप्रैल। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण व उपभोक्ताओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा अपने सभी सक्रिय बिजली उपभोक्ताओं की पिछले वित्तीय वर्ष की औसत बिलिंग के आधार पर उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.) को एक साल के लिए रोक दिया गया है। इस संदर्भ में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) को आवेदन किया जाएगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. बलकार सिंह ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि एचईआरसी की हिदायतों के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की एसीडी राशि को पिछले वर्ष की खपत के आधार पर दो औसत बिलिंग चक्र के बराबर रखना अनिवार्य है। 

विभाग द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी के चलते उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से एसीडी को एक वर्ष के लिए स्थगित / टाला जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे विकट समय में आर्थिक तौर पर जूझना न पड़े।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने व उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति वचनबद्ध हैं.

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Faridabad News

Haryana

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