फरीदाबाद, 19 मार्च: महानिदेशक विजिलेंस हरियाणा ने सेवा निवृत्ति सॉसायटी रजिस्ट्रार अनिल चौधरी के ख़िलाफ़ अधिवक्ता व विंग कमांडर सतिंदर दुग्गल (से.नि.) व अन्य के द्वारा की गयी शिकायत का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु उसे मुख्य सचिव हरियाणा सरकार व विजिलन्स विभाग को भेज दी है।
अधिवक्ता विंग कमांडर सतेंदर दुग्गल (से.नि.) ने बताया की विजिलेंस में कि गयी इस शिकायत में अनिल चौधरी के ओज़ोन पार्क सॉसाययटी ग्रेटर फ़रीदाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर रहते हुए एस॰एस॰खटाना के साथ मिलीभगत कर सॉसाययटी के फंड्स के साथ हेरा फेरी व ग़लत ढंग से ठेके देने के गम्भीर आरोप हैं।
यह शिकायत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व विजिलेंस मैन्यूअल 2004 के तहत की गयी है।शिकायत कर्ता ने भरोसा जताया की इस कार्यवाही से सॉसाययटी में किए जा रहे भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक लगाम लगेगी ।
वकील सतिंदर सिंह दुग्गल ने बताया कि सोसाइटी में पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर ने लाखों रुपये का हेरफेर किया है, रिकॉर्ड की जांच करने पर भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। भ्रष्टाचारियों को सजा मिलने पर सोसाइटी में भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
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