नई दिल्ली, 30 मई: मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए रणनीति में बदलाव किया है, देश को लॉक डाउन करने के बजाय अब अन-लॉक करने का फैसला किया गया है, 1 जून से 30 जून तक अन-लॉक करने का फैसला किया गया और इसे अन-लॉक का नाम दिया गया है और यह कई चरणों में लागू होगा।
Un-Lock1 में कई नियमों में बदलाव किया गया है और कई नियमों में ढील देने का फैसला किया गया है। नियमों को लचीला बनाया गया है, एक राज्य में दूसरे राज्य में जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किये गए हैं.
MHA ने Un-Lock के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन राज्य राज्यों को खुद निर्णय लेने की छूट दी है, राज्य सरकारें कोरोना वायरस से निपटने के लिए खुद से नियम और कानून लागू कर सकते हैं। अगर राज्य सरकारें चाहें तो लॉकडाउन जारी भी रख सकती हैं.
ANI द्वारा अपने ट्विटर पर अपलोड किये गए आर्डर में यह भी लिखा गया है कि कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन 30 जून तक जारी रहेगा। MoHFW के दिशानिर्देशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन की पहचान जिला अथॉरिटी द्वारा की जाएगी, कन्टेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को अनुमति मिलेगी। कन्टेनमेंट जोन के अलावा बफर जोन की पहचान भी जिला अथॉरिटी करेगी। देखिये आर्डर -
ANI द्वारा अपने ट्विटर पर अपलोड किये गए आर्डर में यह भी लिखा गया है कि कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन 30 जून तक जारी रहेगा। MoHFW के दिशानिर्देशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन की पहचान जिला अथॉरिटी द्वारा की जाएगी, कन्टेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को अनुमति मिलेगी। कन्टेनमेंट जोन के अलावा बफर जोन की पहचान भी जिला अथॉरिटी करेगी। देखिये आर्डर -
Post A Comment:
0 comments: