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कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खुलेंगी पुस्तक, मोबाइल रिचार्ज, पंखा-कूलर, पंक्चर की दुकानें, आदेश पढ़ें

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फरीदाबाद 22 अप्रैल: पुलिस आयुक्त केके राव ने ऑडियो कांफ्रेंस के जरिए डीसीपी, एसीपी  एवं थाना प्रबंधक के साथ मीटिंग लॉक डाउन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. मीटिंग में CP केके राव ने कहा कि फरीदाबाद जिले में जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं वहां पर कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। आवश्यक चीजें डोर टू डोर सर्विस प्रशासन द्वारा पहुंचाई जाएगी।

कन्टेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों के लिए आदेश पढ़ें

  • ईंटों के भट्टे खुल सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए।
  • आटा चक्की, किताबों की दुकान, मोबाइल रिचार्ज, पंखे की दुकान कूलर की दुकान, एग्रीकल्चर से संबंधित दुकाने, हॉर्टिकल्चर, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छूट है।
  • इसके अलावा पलंबर, इलेक्ट्रीशियन,  आवश्यक चीजों में लगी गाड़ियों के पंचर बनाने वाली दुकानो के मकैनिक मिस्त्री के लिए छूट है।
  • ऐशे रेस्टोरेंट जिनमें केवल किचन का काम चलता है और जो कि होम डिलीवरी देते हैं उनके लिए भी छूट है।
  • गर्मी की वजह से लोगों की समस्याओं  को देखते हुए कूलर, पंखे रिपेयर करने की दुकान एवं बेचने की दुकान को छूट दी गई है।
  • जो वृद्ध दंपत्ति या अकेले वृद्ध रह रहे हैं उनके घरो मे मेड की आने जाने के लिए छूट रहेगी
(नोट: उपरोक्त दुकानों के लिए किसी तरह की पास की जरूरत नहीं है लेकिन सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन ना करने पर पुलिस कार्यवाही कर सकती है. किताबों की होम डेलिवरी के लिए प्रशासन ने जो पास जारी किये हैं वो मान्य होंगे)

मोटरसाइकिल कर करों में भी डिस्टैन्सिंग का पालन करें लोग

पुलिस आयुक्त ने कहा कि मोटरसाइकिल पर केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए इसी तरह गाड़ी में एक ड्राइवर सीट पर एक अन्य पिछली सीट पर होना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

कौन कर सकता है मूवमेंट


पुलिस कमिश्नर ने  कहा कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित है रा मैट्रियल एवं अन्य आवश्यक चीजों के मैट्रियल के ट्रक के लिए आवाजाही की छूट है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी  एमएचए, सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य मिनिस्ट्री वर्कर जोकि रोजाना फरीदाबाद से दिल्ली आना-जाना करते हैं उनके पास, पास होना जरूरी है या फिर अथॉरिटी द्वारा जारी ऑथराइजेशन लेटर जरूरी है  मूवमेंट के लिए।

बॉर्डर पर एसेंशियल चीजों की सप्लाई / परिवहन में लगी हुई गाड़ियों को छूट दी गई है । इसके अलावा किसी भी तरह की कोई पब्लिक मूवमेंट बिना पास के नहीं करने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि लॉक डाउन का मतलब केवल लाक डाउन होता है इसमें ऐसा नहीं कि जिसकी मर्जी वह अपने घर से निकल कर कहीं भी आ रहा है जा रहा है।

मंडियों और फल सब्जी की दुकानों पर होनी चाहिए सोशल डिस्टैन्सिंग 

उन्होंने कहा कि दुकानों, फ्रूट और सब्जी की मंडियों में दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बाध्य करें।

कंपनियों के लिए क्या है आर्डर

फरीदाबाद जिले में जिस इंडस्ट्रीज ने जिला प्रशासन के यहां परमिशन के लिए अप्लाई किया है वह ध्यान रखें की या तो वर्कर के लिए ठहरने की जगह कंपनी में करें या फिर उनके आने-जाने का इंतजाम कंपनी कराएं। कंपनी की ट्रांसपोर्ट बस में ध्यान रहे कि अगर 50 सीट की बस है तो केवल 20 ही व्यक्ति हो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक नाकों पर अतिरिक्त मास्क दिए जाएंगे जो कि पुलिस के अलावा किसान/ मजदूर  लोग जिनके पास मास्क  नहीं है उनको दिए जाएं।

कंटेनमेंट जोन में तैनात पुलिसकर्मी फेस शिल्ड को जरूर पहने क्योंकि उनके लिए यह बहुत ही जरूरी है।

सभी थाना प्रभारियों को कहा कि सभी अपने अपने एरिया में अवैध शराब की बिक्री पर विशेष ध्यान रखें अगर कोई मामला सामने आता है तो तुरंत  कार्यवाही कर शराब जप्त करें और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने एरिया में नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को ब्रीफ कर सुनिश्चित करेंगे कि  समय-समय पर दिए गए निर्देश के बारे में उन्हें पूरी जानकारी रहे।
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2 comments:

  1. Faridabad Mai kon kon se containment Jon hai

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  2. Sarab to abhi bhi beki jaa rhi hai woo bho etni mhgi ki btey huye kal ka 5 kg atta or ab ka ek quater mahender prtab g es ka bhi koi sansodhan nikalo

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