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फरीदाबाद में बिना मास्क लगाए घर से निकले तो जाएंगे जेल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

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फरीदाबाद 10 अप्रैल: फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यशपाल यादव ने आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अगर फरीदाबाद का कोई भी आदमी अपने घर से बाहर बिना मास्क लगाए निकला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी और उसे जेल भेजा जाएगा. इसी के साथ अब फरीदाबाद में बिना मास्क के निकलना एक कानूनन जुर्म बन गया है.

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में लिखा है कि फरीदाबाद में कुछ संक्रमित व्यक्ति हैं जिनके जरिए अन्य लोगों को भी संक्रमण हो सकता है ऐसे लोगों के अंदर अभी कोरोना के लक्षण नहीं हैं और यह साइलेंट होस्ट बनकर कोरोनावायरस फैला सकते हैं इसलिए सभी लोग घर से निकलने के बाद मास्क जरूर पहनें.

यह ऑर्डर 10 अप्रैल को सुबह 9:00 बजे से लागू हो जाएगा.  अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ धारा 188 269 270 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है.




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Faridabad News

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