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फरीदाबाद में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में जाने का खतरा, उठाये गए कड़े कदम

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फरीदाबाद, 21 मार्च: फरीदाबाद की जनता को अगले कुछ हप्तों तक किसी भी चीज की कमीं नहीं होगी, खाना, पानी, दवाई, सब्जियां, हर चीज मिलेगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन जिले को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए प्रशासन को जनता को 100 फ़ीसदी सहयोग चाहिए। अब मजाक का समय नहीं है, अब सीरियस होने का समय है क्योंकि अगर हमने मौका गँवा दिया तो हमारे यहाँ भी चीन, इटली और ईरान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.

फरीदाबाद के उपायुक्त ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें फरीदाबाद को डेंजर जोन में बताया गया है, फरीदाबाद में कोरोना वायरस के कम्मुनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है, मतलब यह वायरस अभी तो सिर्फ विदेश से आने वाले और उनके परिवार तक ही सीमित है लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती तो यह वायरस पब्लिक में भी फ़ैल सकता है और अगर ऐसा हो गया तो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता जाएगा और उसके बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा।

फरीदाबाद के उपायुक्त ने एक तरह से लॉक डाउन की घोषणा की है हालाँकि कई उनके लेटर में लॉक डाउन का जिक्र नहीं किया गया है इसलिए हम भी इसे लॉक डाउन नहीं कहेंगे लेकिन फरीदाबाद में आगामी 31 मार्च तक ये ऑपरेशन बंद रहेंगे -

  1. जिमनेजियम, स्विमिंग पूल्स, सपा
  2. सभी नाईट क्लब, डिस्कोज, लौंगस एंड बार, आहाता, सिनेमा हॉल्स, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्सेज, कॉन्सर्ट, पर्फॉर्मेंसेन, फैमिली एंटरटेनमेंट सेण्टर/फन फेयर, अम्यूजमेंट पार्क 
  3. किसी भी तरह के प्रोग्राम में एक साथ 20 लोगों के जुटने पर बैन
  4. सभी धर्मों के धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ इकठ्ठा होने पर रोक
  5. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेण्टर, इंस्टिट्यूट, टूशन सेण्टर बंद 
  6. सभी रेस्टोरेंट में Dine-In सुविधा, कैफ़े, ईटरीज, ढाबा बंद, सिर्फ टेक अवे, ड्राइव थ्रू, होम डेलिवरी सुविधा रहेगी, होटल में कुछ समय तक के लिए रुकने की सुविधा रहेगी।
  7. सरकारी दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग कम होगी।
  8. सैलून, ब्यूटी पार्लर, ग्रूमिंग सेण्टर मालिकों को कहा गया है कि वह अपने परिसर को Decontaminate और  Sanitize करें और एंट्री गेट पर हैंड Sanitizer जरूर रखें।
  9. कंस्ट्रक्शन साइट और लेबर हाउसिंग को लगातार Decontaminate किया जाय और Symptoms की स्क्रीनंग की जाय , नियम ना मानने पर बंद किया जा सकता है.
  10. आइसोलेशन सेण्टर और कारण्टीन सेण्टर के क्षेत्रों में वाहनों का आवागमन रोका जाय
  11. सभी प्राइवेट, कॉर्पोरेट इस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद किया जाय, सिर्फ परमिटेड लिस्ट को छोड़कर।
  12. वीकली बाजार, शॉपिंग माल्स, शॉपिंग सेण्टर, शॉपिंग कॉप्लेक्स, लोकल मार्किट बंद किया जाय.
क्या खुले रहेंगे, किसको रहेगी बाहर निकलने की परमिशन

  1. पाने का पानी की सुविधा देने वाले
  2. सीवरेज सुविधा देने वाले
  3. बैंकिंग सुविधांए 
  4. टेलीफोन और इंटरनेट 
  5. रेल और ट्रांसपोर्टेशन सुवधा देने वाले ऑफिस 
  6. राशन, सब्जियां, ग्रोसरीज
  7. हॉस्पिटल, मेडिकल सेण्टर, मेडिकल स्टोर
  8. बिजली, पेट्रोलियम, आयल एनर्जी
  9. मीडिया
  10. IT सर्विस, IT इनेबल्ड सर्विस
  11. ऑनगोइंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
  12. प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चैन



 और गुरुग्राम  दोनों जिलों में औद्योगिक शट डाउन के प्रशासनिक स्तर पर  आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट जगत और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़कर सभी बाजार भी बंद रहेंगे।सूचना के संदर्भ में कोई संशय हो तो कृपया जिला उपायुक्त श्री यशपाल यादव जी का मूल आदेश भी पढ़ लें।

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Faridabad News

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