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फरीदाबाद राष्ट्रीय लोक अदालत में 1509 केसों का किया गया निपटारा

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फरीदाबाद, 8 फरवरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे  ने बताया कि स्थानीय अदालत में शनिवार  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें तीन हजार 443 केस रखे गए जिनमें से एक हजार 509 केसों का निपटारा किया गया.  

यह लोक अदालत हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं  प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अध्यक्षता और उनके मार्ग दर्शन में आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकर चेक बाउंस के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सैक्शन 138 , बैंक रिकवरी, लेबर डिस्प्यूट केसों, बिजली व पानी के बिल सम्बंधित केसों, मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल कम्पाउंडेबल ऑफेसं,एमएसीटी केसिज,भूमि अधिग्रहण, सर्विस के वेतन तथा भत्तों से सम्बंधित, राजस्व विभाग के केसों सहित अन्य सिविल केसों के अलावा आपसी सहमति से हल होने वाले केसों की सुनवाई करके उनका निपटारा किया गया। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  ने  बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले का भी सामान्य अदालत के फैसले के बराबर महत्व होता है और लोक अदालत के फैसले के खिलाफ देश के किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती है। चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट ने उन सभी लोगों से अपने केस लोक अदालत में लगवाने की अपील की थी, जिनके केस जिला की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में अपने केस रखवा कर न्यायालय और कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति पाई जाती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत आठ बैचं की व्यवस्था की गई थी, इनमें न्यायधीश जगजीत सिंह की अदालत में फैमली कोर्ट, न्यायधीश सरताज बसवाना,न्यायधीश राकेश कादियान,न्यायधीश मोहमद जाकरिया  की अदालत में वाहन दुर्घटना और सिविल क्रिमिनल केस, न्यायधीश राजकुमार की  अदालत में लेबर कोर्ट से जुड़े केसो, न्यायधीश प्रदीप व न्यायधीश नीलम की अदालत में चैक बाउंस और न्यायधीश एस के गोयल की अदालत में स्थायी लोक अदालत लगाई जा रही है।

शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 19 लाख 56 हज़ार एक सौ रुपये की धनराशि का जुर्माना लगाया गया है। आपसी सहमति से 58 लाख 26 हजार एक सौ रुपये की धनराशि के केसों का निपटारा किया गया । इसी प्रकार 13 एमएसीटी के केसों निपटारा 38 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि का लोगों की आपसी सहमति से किया गया।
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