Followers

Amazon से मंगाया फोन, पैकेट में निकला साबुन, वकील शुभम शर्मा ने कोर्टकेस करके वसूले 66798 रुपये

faridabad-consumer-court-order-amazon-pay-rs-66798-faridabad-customer

फरीदाबाद: फरीदाबाद के नागरिक निसर्ग शर्मा ने 1 जनवरी 2018 को अमेज़ॉन वेबसाइट से आई-फोन आर्डर किया था, उन्हें 1 जनवरी 2018 को आई-फोन डेलिवर किया गया, उन्हें पैकेट देकर डेलिवरी बॉय चला गया, जब उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें आई-फोन की जगह साबून निकला, उसके बाद उन्होंने तुरंत डेलिवरी बॉय को फोन किया लेकिन वह चला गया था, निसर्ग के लिए अच्छी बात ये थी की उनके घर में CCTV लगा हुआ था और पैकेट खोलते हुए वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गया. उन्होंने फोन के लिए 69886 रुपये पे किये थे.

उसके बाद वह सेक्टर-12 कोर्ट में वकालत करने वाले शुभम शर्मा से मिले, वकील शुभम शर्मा ने 18 जनवरी 2018 को फरीदाबाद कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस किया (कंप्लेंट नंबर - 032-2018), कंपनी और प्रोडक्ट सेलर कंपनी ने खूब बहाने बनाये लेकिन अंतत वकील शुभम शर्मा की जीत हुई, 5 फ़रवरी 2020 को फरीदाबाद कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला अधिवक्ता शुभम के हक़ में सुनाया।

कोर्ट ने अमेज़न कंपनी को 30 दिनों के अंदर ग्राहक निसर्ग शर्मा को 66798 रुपये पे करने के आदेश दिए हैं जिसमें - 62398 रुपये फोन की कीमत (Excluding GST), 2200 रुपये मेन्टल हरासमेंट और 2200 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेस शामिल हैं.

वकील शुभम ने बताया की अमेज़ॉन कंपनी ने उन्हें पैसे वापस करने से बचने के लिए कई बहाने बनाये लेकिन कोर्ट ने मेरे द्वारा सौंपे गए सबूतों को सही माना और मेरे क्लाइंट के साथ न्याय किया। वकील शुभम ने बताया कि उन्हें GST चार्जेस नहीं दिए गए हैं इसके लिए वह GST विभाग के खिलाफ फाइल सूट करेंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन आम लोग कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि जितने की उनके साथ धोखाधड़ी होती है उससे ज्यादा तो कोर्ट में केस लड़ने में खर्च हो जाता है, वकील शुभम के लिए भी यह लड़ाई काफी मुश्किल रही.

आम जनता जब भी अमेज़ॉन या ऐसी वेबसाइट से सामान आर्डर करे, पार्सल घर पहुँचने पर उसे कैमरे के सामने खोले ताकि आपके पास सबूत रहे वरना आपके साथ हुई धोखाधड़ी को साबित करने में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करें

Crime

Faridabad News

Post A Comment:

0 comments: