फरीदाबाद, 30 जनवरी न्यायाधीश सरताज वासवाना एसजे फरीदाबाद की अदालत ने दोषी रवि मलिक सन ऑफ विजयपाल निवासी जवानी सा फैजाबाद को 304 बी के अपराध में दोषी पाते हुए 10 साल ₹25000 की सजा सुनाई है.
यह मामला सन 2018 का है जिसमें शिकायतकर्ता नरेश कुमार सन ऑफ हरि सिंह निवासी आदर्श कॉलोनी पलवल ने शिकायत दी कि उसकी छोटी बहन मीनाक्षी की शादी 20.2 .2018 को रवि मलिक पुत्र विजयपाल निवासी जवा गाँव, के साथ तय हुई थी. रवि फौज में नौकरी करता था. दिनांक 18 .2. 2018 को मीनाक्षी के घरवाले लगन सगाई का समान लेकर रवि के घर गए तो रवि के पिता विजयपाल ने ₹550000 सगाई में मांगे।
अपनी इज्जत की खातिर मीनाक्षी के पिता ने कहीं से इंतजाम करके ₹511000 विजयपाल को दिए जिसके बाद 20. 2. 2018 को मीनाक्षी की शादी रवि के साथ हो गई. शादी के बाद दो-तीन बार रवि मीनाक्षी को लेकर ठीक-ठाक घर से आना-जाना किया लेकिन नौकरी के कारण रवि नौकरी के लिए चला गया जिसके बाद विजयपाल मीनाक्षी की सास वह ननद उसको कम दहेज लाने के लिए ताने देने लगी विजयपाल विजयपाल ने मीनाक्षी से स्विफ्ट कार लाने के लिए कहा.
29/6/2018 को रवि छुट्टी लेकर वापस आ गया और यह सभी लोग मीनाक्षी के साथ मारपीट करने लगे 8/7/2018 को रवि मीनाक्षी को मायके में छोड़ दिया एवं 9-7-2018 को वापस ले गया. 11-7-2018 को 6:30 बजे बिचौलिए जिले सिंह का फोन आया कि मीनाक्षी को कुछ हो गया है जिसके बाद शिकायतकर्ता मैं उसके घर वाले मीनाक्षी के ससुराल गए जहां रवि विजयपाल नहीं मिले सास ने बताया कि मीनाक्षी ऊपर वाले कमरे में है. जब ऊपर जाकर कमरे में देखा तो मीनाक्षी पंखे से लटका हुई थी और उसके शरीर पर चोट के निशान थे.
इसके बाद यह मुकदमा नरेश पुत्र हरि सिंह निवासी आदर्श कॉलोनी पलवल ने थाना झांसी में दर्ज कराया था जिसमें आज अदालत श्री सरताज बांसवाना में सजा सुनाई है.
Post A Comment:
0 comments: