फरीदाबाद, 30 जनवरी: एडिशनल सेशन जज के पी सिंह फरीदाबाद ने दोषी राजेंद्र पुत्र सोहनलाल को धारा 450 आईपीसी व छह पॉक्सो के तहत दोषी पाते हुए 10 साल ₹15000 जुर्माना की सजा सुनाई।
यह मामला सन 2018 में महिला थाना बल्लभगढ़ में दर्ज हुआ था शिकायतकर्ता के अनुसार उसके तीन बच्चे हैं जिनमें दो लड़कियां एक लड़का है छोटी लड़की 6 साल की है दिनांक 19-12-2018 को समय 9:00 बजे सुबह वह भैंस के लिए चारा लेने के लिए गई थी 11:00 बजे जब वह चारा लेकर वापस आई तो घर का दरवाजा खोला तो देखा कि घर में राजेंद्र पुत्र सोहनलाल उसकी बच्ची के साथ जबरन रेप का प्रयास कर रहा था.
इस वारदात के बाद शिकायतकर्ता अपने पति व जीजा के साथ थाना बल्लभगढ़ आई और एसएचओ को लिखित शिकायत दी जिस पर मुकदमा नंबर 111 दिनांक 19-12-2018 दर्ज हुआ यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था जिसमें आज अदालत ने दोषी को बतौर सजा पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल ₹10000 जुर्माना व धारा 450 के तहत 2 साल में ₹5000 जुर्माना की सजा सजा सुनाई।
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