फरीदाबाद, 30 जनवरी: के पी सिंह की अदालत ने सन 2018 में दर्ज हुए मुकदमे में दोषी मदन भाटी पुत्र करतार सिंह निवासी देवरा गौतम बुध नगर उत्तर प्रदेश, हाल निवासी गुरुकुल सदानंद बस्ती फैजाबाद को धारा 201 354c, 354d, 376/ 2, 506 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल सजा एवं 72 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
पीड़िता के अनुसार दोषी मदन भाटी उन्हीं के मकान में किराए पर रहता था. एक दिन वह नहाने के लिए बाथरूम में गई. बाथरूम के दरवाजे में छेद था तो दोषी ने खेत में से किसी तरह उसकी नहाते हुए फोटो ले ली और उन फोटो के दिखा दिखा कर उसके साथ दो-तीन बार गलत काम किया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी.
पीड़िता दसवीं में पढ़ती थी, दोषी ने असली फोटो दिखा कर उसकी और भी फोटो ले ली, दोषी ने पीड़िता को कई बार स्कूल आते-जाते किडनैप करने की कोशिश भी की जिससे तंग आकर पीड़िता ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और घर बैठकर ही परीक्षा की तैयारी करने लगी लेकिन दोषी ने अपनी हरकतें बंद नहीं करी और पीड़िता का शोषण करता रहा.
1 दिन दोषी ने पीड़िता के भाई को उसके मोबाइल पर पीड़िता के सभी अश्लील फोटो भेज दी और उन्हें तंग करने लगा, जिसके बाद यह मुकदमा पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ आकर थाने में दर्ज कराया।
Post A Comment:
0 comments: