फरीदाबाद,18 नवम्बर। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सी के मिश्रा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुसार हरियाणा में धान की पराली के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध और पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों तथा अन्य स्त्रोतों पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित हो। एमओई एफ एण्ड सीसी के सचिव सीके मिश्रा तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन एसपीएस परिहार सोमवार को दोपहर बाद विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से एनसीआर तथा चण्डीगढ मुख्यालय और प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मागॅ व पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य में कई प्रकार की बीमारियों के फैलने का भय रहता है, इसलिए स्मागॅ व पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
विडियो कान्फ्रेंस में नगर निगम आयुक्त सोनल गोयल ने स्मॉग तथा प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए यह जा रहे उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगर निगम आयुक्त गोयल ने केन्द्रीय एमओईएफ एण्ड सीसी के सचिव को बताया कि फरीदाबाद जिला में विकास कार्यों (सी एण्ड डी) से सम्बंधित 4849 साइटों को चैक करके 436 को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुसार नोटिस जारी किए गए और 36 लाख पांच हजार रुपये की धनराशि का जुर्माना भी लगाया गया । उन्होंने बताया कि गार्बेज डम्पिगं की 843 साइटों का निरीक्षण कर उन्हें नोटिस दिये गये । गार्बेज बर्निंग की 51 साइटों को नोटिस देकर दो लाख 55 हज़ार रुपये की धनराशि का जुर्माना लगाया गया है। वायु प्रदूषण फैलाने वाले 27 उद्योगों को बन्द करवाया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर चार लाख 30 हज़ार रुपये की धनराशि का जुर्माना लगाया गया है।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि जिला में टीमों द्वारा रात्रि निरीक्षण किया गया और 638 स्टोन क्रेसर का भी निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा 60 कंस्ट्रक्शन साइटें चैक करके उन पर 43 लाख 17 हजार 690रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि आम जन को प्रदूषण नियंत्रण बारे जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आम जनता के लिए पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने से सम्बंधित शिकायत के लिए व्हाट्सएप्प नम्बर 9599780982 भी जारी किया गया है, उनकी शिकायत दर्ज कर उस पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जा रही है।
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