फरीदाबाद, 18 नवम्बर। जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटीज अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सोसायटी से सम्बंधित आवेदन अब सीधे ही सोसायटी के एसपीआईओ को दिए जा सकेगें।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुसार हरियाणा रजिस्ट्रेशन आफॅ सोसायटी एक्ट, 2012 के अधीन पंजीकृत संस्थाओं के द्वारा स्टेट पब्लिक इन्फोर्मेशन आफिसर (एसपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय अथॉरिटी की नियुक्ति अनिवार्य है।
उन्होंने आगे बताया कि फरीदाबाद जिला में इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी सोसायटी भी उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने आरटीआई आवेदकों को भी जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में सोसायटी से सम्बंधित आवेदन सीधे ही सोसायटी के एसपीआईओ को दे।
Post A Comment:
0 comments: