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सेक्टर-7 के SHO पर धारा 323, 506, 427, 500, 217, 218 और 120B लगवाना चाहते हैं वकील, पढ़ें क्यों

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फरीदाबाद: सेक्टर-7 के SHO इंस्पेक्टर महेश कुमार और अन्य स्टाफ के खिलाफ वकील ब्रिज मोहन शर्मा कोर्ट में चले गए हैं, SHO के खिलाफ अधिकतर वकील एकजुट हैं. इंस्पेक्टर महेश कुमार, ASI जयचंद एवं अन्य 4 (ट्रम्प हुंडई एजेंसी के कर्मचारियों) के खिलाफ कोर्ट से समन भेजा गया है. 20 फ़रवरी को अगली सुनवाई है.

वकील ब्रिज मोहन शर्मा SHO महेश कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ  धारा 323, 506, 427, 500, 217, 218 और 120B लगवाकर उन्हें जेल भेजना चाहते हैं.
ब्रिज मोहन शर्मा ने आरोप लगाया है कि एक ऑडियो टेप में SHO महेश कुमार गलत लहजे में बात कर रहे हैं और वकीलों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से वकील समाज अपमानित महसूस कर रहा है. ऑडियो में उठाने, लूट का केस ठोंकने, कूटने आदि की बात भी की जा रही है. वकीलों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर ये टेप SHO का है तो ऐसा लगता है कि हरियाणा पुलिस का श्रीमान अभियान SHO तक नहीं पहुंचा. इस अभियान के तहत फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को जनता से प्रेम एवं सम्मान से बातचीत करने का आदेश दिया था, अभिवादन में श्रीमान लगाने का आदेश दिया गया था.

आज इस मामले में वकील लोग एकजुट होकर एडिशनल चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट तरुण सिंगल की कोर्ट में पहुंचे और ऑडियो टेप के आधार पर आरोपियों के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद कोर्ट से आरोपियों को समन भेजा गया है, आर्डर की कॉपी नीचे दी गयी है - 

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