फरीदाबाद 17 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 तक अरावली पर बसे कांत एनक्लेव मेंं 1992 के बाद बनी सभी इमारतों को हटाने के आदेश दिए हैं लेकिन फरीदाबाद के अफसर अभी तक इसी सोच में पड़े हैं कि काम कहां से शुरू किया जाए, खैर अब अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है. एक प्लान बनाकर जल्द ही कांत एनक्लेव को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डेडलाइन काफी करीब आ चुकी है इसलिए कल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग और अन्य विभागों के अधिकारियों ने मीटिंग करके तय किया कि 19 नवंबर तक कान्त एनक्लेव का सर्वे करके निराई जाने वाली इमारतों की लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि उन्हें 31 दिसंबर तक गिराया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार गिराई जाने वाली इमारतों के मालिकों को हर्जाना भी दिया जाना है. इसलिए उपरोक्त इमारतों की पैमाइश करके उनकी हर्जाना राशि भी तय की जाएगी.
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