फरीदाबाद, 26 मई। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-2023 लघु सचिवालय, सेक्टर-12 फरीदाबाद में फोटोस्टेट बूथों के लिए जून 2022 से मार्च 2023 तक कुल 10 महीने के लिए ई-टेंडर निविदाएं निम्न शर्तों के तहत आमंत्रित की जाती हैं। वित्त वर्ष 2022-2023 फोटोस्टेट बूथों के लिए 15 हज़ार रुपए प्रति बूथ ई-टेंडर भरते समय ऑनलाइन ही जमा करने होंगे।
उपायुक्त जितेंद्र यादव ने आगे बताया कि ई-टेंडरिंग के लिए तालिका-01 के अनुसार विकलांग श्रेणी के बूथ संख्या- 2 की रिजर्व कीमत 1,73,705 रुपए, बूथ संख्या- 4 की रिजर्व कीमत 1,63,995 रुपए व बूथ संख्या- 6 की रिजर्व कीमत 1,41,338 रुपए तय की गयी है। जबकि विधवा श्रेणी के बूथ संख्या- 3 की रिजर्व कीमत 1,33,785 रुपए, बूथ संख्या- 5 की रिजर्व कीमत 1,46,193 रुपए, बूथ संख्या- 7 की रिजर्व कीमत 1,35,378 रुपए व बूथ संख्या- 9 की रिजर्व कीमत 1,30,549 रुपए तय की गयी है।
फोटोस्टेट बूथों के लिए ई-टेंडर के माध्यम से प्राप्त निविदाएं दिनांक 19 जून 2022 प्रातः 12:00 बजे उपायुक्त कार्यालय द्वारा खोली जाएंगी। संबंधित फर्मों से यह अपेक्षा की जाती है कि डाले गए फोटो स्टेट बूथों के टेंडर निविदा के साथ अपना प्रमाण पत्र/पैन कार्ड प्रस्तुत करेंगे व किसी भी सहयोगी फर्म/ठेकेदार के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होनी चाहिए तथा किसी के खिलाफ अभियोग/विवाद किसी थाना/न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए। संबंधित फर्म द्वारा फोटोस्टेट बूथों के लिए डाली गई निविदा में अंकित मूल्य रिजर्व कीमत से ऊपर होना चाहिए। जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे जून 2022 का किराया मौके पर ही जमा करवाना होगा अन्यथा उक्त राशि जमा न करने की सूरत में जमानत की राशि जब्त करके सरकारी खाते में जमा करवा दी जाएगी तथा द्वितीय टेंडर की अधिक निविदा को देखते हुए उसे ठेका प्रदान कर दिया जाएगा।
द्वितीय निविदा फार्म की जमानत राशि तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक प्रथम टेंडर निविदा की अग्रिम राशि तथा जून 2022 का किराया जमा होने के उपरांत ठेका अलॉट नहीं कर दिया जाता। प्रत्येक मामले में उपायुक्त जितेंद्र यादव का अंतिम निर्णय मान्य होगा। अधिक टेंडर राशि देने वाले को सभी दस्तावेज सक्षम अधिकारी को देने होंगे। उनकी स्वीकृति के बिना ठेकेदार को अपना कार्य आरंभ करने का अधिकार नहीं होगा तथा इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि फोटोस्टेट बूथों का मासिक किराया हर माह की 10 तारीख से पहले जमा कराना होगा।
उपरोक्त स्वीकृत निविदा पर राशि जीएसटी/ अन्य कोई प्रभार (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित) अलग से देय होगा। जो संबंधित फर्म द्वारा अपने स्तर पर संबंधित कार्यालय/ विभाग में जमा करवा कर उसकी चालान प्रति अथवा रसीद प्रति माह देय राशि के साथ इस कार्यालय में जमा करवानी होगी।
फोटोस्टेट बूथों के लिए किराए का निर्धारण ठेका आवेदन की तिथि से बोली राशि के आधार पर लिया जाएगा। उपरोक्त ई-टेंडर दिनांक 1 जून 2022 से 8 जून 2022 तक www.etenders.hry.nic.in पर उपलब्ध रहेगा।
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