फरीदाबाद 10 मई। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन यशपाल ने आदेश जारी करके लॉकडाऊन की अवधि को 10 मई से बढ़ाकर 17 मई 2021 प्रात:काल 5 बजे तक कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बढ़ाई गई लॉकडाऊन की इस अवधि को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है।
जिलाधीश ने बताया कि लॉकडाऊन की बढ़ाई गई इस अवधि में कुछ शर्तो में संशोधन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अब केवल 11 व्यक्ति शामिल हो सकते है। बारात के लिए अनुमति नही होगी, केवल घर पर या कोर्ट में अधिक से अधिक 11 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करने की अनुमति होगी। नए आदेशों के तहत दूध डेयरी और दूध से बने सामान से सम्बंधित दुकानें प्रात: 8 बजे से दोपहर एक बजे तक तथा सायं 6 बजे से 8 बजे तक खोलने की अनुमति होंगी।
उन्होंने बताया कि वन विभाग को सुखे पेड़ काटने की अनुमति दी गई है ताकि इस महामारी में नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी और जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में सुखा ईंधन उपलब्ध हो सके।
यशपाल ने कहा कि 17 मई तक लोग अपने घरों में रहें। किसी भी व्यक्ति को बिना वजह बाहर घुमने, वाहन लेकर चलने और सार्वजनिक स्थलों पर इकठे होने या टहलने की अनुमति नही होगी। आपात कालीन स्थिति या अत्याधिक आवश्यक होने पर सरल पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करके अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति घर या शहर से बाहर जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान की घर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए है। इन नियंत्रण कक्षों पर कोई भी व्यक्ति कोरोना से सम्बंधित अथवा चिकित्सा से सम्बंधित अपनी समस्या बता सकता है और जिला प्रशासन द्वारा उस पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया की लाकडाऊन को लेकर शेष हिदायतें 3 मई को जारी किए गए आदेशों के अनुरूप ही रहेंगी। उन्होंने इन ओदशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है और आदेशों की हिदायतों की पालना के लिए पुलिस और सिविल प्रशासन निरंतर चैकिंग भी कर रहा है।
3 मई को जारी किए गए निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिला के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे।
जिलाधीश ने बताया कि नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री ,फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बूलेंस आदि को काम करने की पहले की तरह छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी।
इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी।
उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल मॉल्स, शॉपिंग काम्पलेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर, बार एंड ऑडिटोरियम, एसैंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, एकैडेमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम या अन्य इकट्ठा हाने के कार्यक्रम बंद रहेंगे जब तक की इनकी अनुमति उपमंडल अधिकारी से न ली गई हो। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन भी बंद रहेंगे।
जिलाधीश यशपाल ने बताया कि रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे ढ़ाबे और खाना खाने के स्टॉल व फल के स्टॉलों को केवल पार्सल के रूप में सामान देने की अनुमति होगी।
Sir apke adesh ka palan kha ho rha h puri market khuli rhti h shuter down karkar sare kaam ho rahe h poorey din kuch hamare jese dukan dar bhi h jo shuter down karkar kaam nhi kr sakte sir plz normal dress m pohockar prashasan karvahi kare kuki hsmare bhi baccey h usme bhi pedo ki jarurat h agar ade hi chalta rahega to na corons case kam honge or na lockdown khatam hoga hamare jese chotey dukandar karj m doob jaynge thnku jdi hind jai bharat
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