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UnLock 3: कन्टेनमेंट जोन से बाहर रात्रि कर्फ्यू ख़त्म, योग-जिम सेण्टर भी खुलेंगे, और क्या क्या?

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नई दिल्ली, 30 जुलाई: गृह मंत्रालय ने कन्टेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में UnLock 3 (1 अगस्त से 31 अगस्त) को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. राज्य सरकारों से फीडबैक लेने के बाद ही ये दिशानिर्देश दिए गए हैं हालाँकि राज्य सरकारों को खुद के कदम उठाने की आजादी भी दे दी है. 
कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
  • रात्रि कर्फ्यू हटा लिया गया है, मतलब अब कन्टेनमेंट जोन के बाहर किसी भी समय बेरोकटोक आवागमन किया जा सकता है.
  • 5 अगस्त से योग संस्थान और जिम-सेण्टर को खोलने की परमीशन दी गयी है. इसके लिए MHA द्वारा जारी SOP का पालन करना पड़ेगा।
  • सोशल डिस्टन्सिंग के साथ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे
  • वन्दे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को मंजूरी दी गयी है.
कन्टेनमेंट जोन के बाहर निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों की परमीशन दी गयी है - 
  1. मेट्रो रेल नहीं चलेगी 
  2. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेम्बली हाल और सम्बंधित गतिविधियां बंद रहेंगी।
  3. सोशल/ पॉलिटिकल/ स्पोर्ट्स/ एंटरटेनमेंट /ऐकडेमिक /सांस्कृतिक /धार्मिक कार्यक्रम और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक
आदेश में यह भी लिखा गया है कि - कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 अगस्त तक जारी रहेगा।



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