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सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू, IPC 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत मिलेगा दंड

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फरीदाबाद, 18 मई। जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत गैर जरूरी गतिविधियों व व्यक्तिगत मूवमेंट पर सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई है। इसी प्रकार जब तक स्वास्थ्य संबंधी जरूरी कारण न हो, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हर समय घर पर बने रहेंगे। यह आदेश 31 मई तक लागू रहेंगे।

जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि अभी लाॅकडाउन की अवधि 14 दिन के लिए 31 मई तक बढ़ाई गई है। इस संबंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए समय-समय पर नेशनल आपदा प्रबंधन व सरकार की ओर से भी जरूरी हिदायतें जारी की जा रही हैं। इन्हीं हिदायतों की अनुपालना में यह आदेश जारी किए गए हैं। 

इन आदेशों की अनुपालना कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर आईपीसी 1860 की धारा-188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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Faridabad News

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