फरीदाबाद, 23 अप्रैल: प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है. हरियाणा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूल मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, और अन्य अनाप शनाप शुल्क लेकर अभिभावकों की परेशानी ना बढ़ाएं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए प्राइवेट स्कूल किसी प्रकार की ट्यूशन फीस में वृद्धि ना कर पाए, साथ ही निजी स्कूल मासिक शुल्क में किसी प्रकार का हिडन चार्ज ना जोड़ें।
इसके अलावा हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है कि Covid-19 के दौरान यात्रा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा, साथ ही स्कूलों को आदेश दिया गया है कि स्कूल की यूनिफार्म किताबें प्रैक्टिकल फाइल आदि में बदलाव ना हो, यह भी कहा गया है कि फीस जमा न करने वाले बच्चों के नाम ना कटे यह जिला प्रशासन अपने लेवल पर भी सुनिश्चित करें।
देखिये आदेश की कॉपी
DAV Sector 14 to fees le raha hi extra
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