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बैंक में पेंशन के लिए भीड़ ना लगाएं, 30 जून तक आराम से पेंशन निकालें, हरियाणा सरकार ने दिए आदेश

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फरीदाबाद, 11 अप्रैल: लॉक डाउन में बैंकों में भीड़ कम करने और सोशल डिस्टैन्सिंग बनाये रखने के लिए हरियाणा सरकार ने पेंशन लाभार्थियों को एक बड़ी राहत दी है, अब 30 जून तक बैंक या पोस्ट ऑफिस से पेंशन खाते में आयी रकम ना निकालने पर पेंशन रोकी नहीं जाएगी, मतलब अब जनता को बैंकों में जाकर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, 30 जून तक आराम से पेंशन निकाली जा सकती है. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेंशन देती है, लाभार्थियों के लिए तीन महीनें में कम से कम एक बार बैंक या पोस्ट ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर बॉयोमेट्रिक या बाउचर के माध्यम से पेंशन की रकम निकालनी जरूरी है ताकि सरकार को पता चल सके कि लाभार्थी जिन्दा है. अगर कोई लाभार्थी तीन महीनें में एक बाद रकम नहीं निकालता तो सरकार उसे मरा या अन्य कारण समझकर पेंशन रोक देती है, दुबारा पेंशन प्राप्त करने के लिए एक साल बाद नया आवेदन करना पड़ता है जिसकी वजह से लाभार्थियों को काफी नुकसान होता है.

पेंशन रोके जाने और दौड़ भाग से बचने के लिए पेंशन लाभार्थी हर महीनें बैंक या पोस्ट ऑफिस पहुँचते हैं और पैसे निकालते हैं, ऐसे मौके पर काफी भीड़ जमा हो जाती है. वर्तमान में कोरोना संक्रमण का खतरा है, भीड़ जुटने से कोरोना का संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है, इसीलिए सरकार ने लाभार्थियों को पेंशन निकालने के लिए 30 जून तक का समय दिया है.

इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विश्व पेंशन, लाड़ली पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सभी तरह की पेंशन लाभार्थी शामिल हैं. यह आदेश हरियाणा के समस्त जिलों के लिए है.

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Faridabad News

Haryana

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