फरीदाबाद 26 फरवरी: जिलाधीश यशपाल ने हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड की दसवी व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से करवाने व परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा के समय व तिथियों के दौरान आपराधिक प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भारी संख्या में लोगों की भीड़ इक्ट्ठा होने व आसपास की दुकानों में फोटोस्टेट की मशीन संचालित रखने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड की दसवीं रेगुलर, ओपन स्कूल व रि-अपीयर की परीक्षाएं 3 मार्च से 31 मार्च तक दोपहर 12.30 बजे से 3.30 बजे तक तथा 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मार्च से 27 मार्च तक दोपहर बाद 12.30 बजे से 3.30 बजे विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।
इन परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास भारी भीड़ इक्ट्ठा होने तथा शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने में बाधा उत्पन्न करने का अंदेशा बना रहता है। इसी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत 100 मीटर की परिधि में भीड़ की किसी भी प्रकार की गतिविधियों व फोटोस्टेट की मशीनों चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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