फरीदाबाद: व्हर्लपूल चौक के पास धर्मकांटे पर नौकरी करने वले सोनबीर नामक युवक की हत्या के केस में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. एक का नाम विशाल है जबकि दूसरे का नाम वीरू है. विशाल खुद को विशाल बदमाश और नेपाली बदमाश बताता है. उसने इसी नाम से फेसबुक आईडी बना रखी है.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कुछ सामानों की बरामदगी भी कर ली है. आज अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 दिसंबर को डालफिन धर्मकांटा प्लाट नं0 17 पर अपने मामा के साथ रहने वाले सोनबीर की चाकुओं से हत्या कर दी गई थी.
FIR में दर्ज सूचना के अनुसार - मैं मुकेश यादव पुत्र चन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम राजपुरा पोस्ट सेना कला थाना सकीट जिला ऐटा उ.प्र. का रहने वाला हूं तथा वर्लपूल चौक फरीदाबाद के पास डालफिन धर्मकांटा प्लाट नं0 17 पर बतौर आपरेटर काम करता हूं मेरा भांजा सोनवीर पुत्र दलबीर सिंह निवासी नगंला लालजीत जिला फिरोजाबाद उ.प्र. जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है मेरे पास करीब 10 दिन से आया हुआ था जो धर्मकांटा पर ही मेरे पास सोता था.
दिनांक 30.12.19 को मैं व सोनवीर डालफिन धर्मकांटे पर सो रहे थे समय करीब 11.45 pm पर धर्मकांटे के गेट को खटखटाने की आवाज आई जो दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। हमने काफी देर तो दरवाजा खोला नहीं जिस पर दरवाजा खटखटाने वाले लोगों ने हमें काफी गालियां दी फिर मेरे भांजे सोनवीर ने दरवाजा खोला तो वो लोग कुछ दूर जा चुके थे जिनको पकडने के लिए सोनवीर मैं व पुषपेन्द्र गए और सोनवीर ने उन दो व्यक्तियों में से एक को पकड लिया उसी समय उस व्यक्ति ने सोनवीर की छाती में बाई तरफ दो वार चाकू से वार किया।
चाकू लगने के कारण सोनवीर वहीं पर गिर गये तथा वो दोनों व्यक्ति वहां से भाग गए। मैनें शोर किया तो वहीं पर नजदीक सो रहे राधाकृष्ण पुत्र ब्रहानन्द मिश्रा तथा मेरे भाई केशव भी वहां पर आ गए जो हम सभी ने चाकू मारने वाले व्यक्तियों को पकडने की काफी कौशिश की परन्तु वो वहां से भाग गए थे उसके बाद मैनें सोनवीर को बी.के.एच फरीदाबाद में दाखिल करवाया जहां पर डाक्टर साहब ने सोनवीर को मृत घोषित कर दिया।
मुकेश यादव के मुताबिक़ - उपरोक्त नामपता नामालूम व्यक्तियों ने सोनवीर को बिना वजह चाकू से चोट मारकर सोनवीर की हत्या की है उपरोक्त नामपता नामालूम व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।
शिकायतकर्ता की मांग पर इस मामले में मुजेसर थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 988 दिनांक 31.12.2019 धारा 302,34 भा.द.स के तहत दर्ज किया गया।
इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए मुजेसर थाना पुलिस ने विशाल और वीरू नामक दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया और हत्या में शामिल सामानों की बरामदगी की.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कुछ सामानों की बरामदगी भी कर ली है. आज अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 दिसंबर को डालफिन धर्मकांटा प्लाट नं0 17 पर अपने मामा के साथ रहने वाले सोनबीर की चाकुओं से हत्या कर दी गई थी.
FIR में दर्ज सूचना के अनुसार - मैं मुकेश यादव पुत्र चन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम राजपुरा पोस्ट सेना कला थाना सकीट जिला ऐटा उ.प्र. का रहने वाला हूं तथा वर्लपूल चौक फरीदाबाद के पास डालफिन धर्मकांटा प्लाट नं0 17 पर बतौर आपरेटर काम करता हूं मेरा भांजा सोनवीर पुत्र दलबीर सिंह निवासी नगंला लालजीत जिला फिरोजाबाद उ.प्र. जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है मेरे पास करीब 10 दिन से आया हुआ था जो धर्मकांटा पर ही मेरे पास सोता था.
दिनांक 30.12.19 को मैं व सोनवीर डालफिन धर्मकांटे पर सो रहे थे समय करीब 11.45 pm पर धर्मकांटे के गेट को खटखटाने की आवाज आई जो दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। हमने काफी देर तो दरवाजा खोला नहीं जिस पर दरवाजा खटखटाने वाले लोगों ने हमें काफी गालियां दी फिर मेरे भांजे सोनवीर ने दरवाजा खोला तो वो लोग कुछ दूर जा चुके थे जिनको पकडने के लिए सोनवीर मैं व पुषपेन्द्र गए और सोनवीर ने उन दो व्यक्तियों में से एक को पकड लिया उसी समय उस व्यक्ति ने सोनवीर की छाती में बाई तरफ दो वार चाकू से वार किया।
चाकू लगने के कारण सोनवीर वहीं पर गिर गये तथा वो दोनों व्यक्ति वहां से भाग गए। मैनें शोर किया तो वहीं पर नजदीक सो रहे राधाकृष्ण पुत्र ब्रहानन्द मिश्रा तथा मेरे भाई केशव भी वहां पर आ गए जो हम सभी ने चाकू मारने वाले व्यक्तियों को पकडने की काफी कौशिश की परन्तु वो वहां से भाग गए थे उसके बाद मैनें सोनवीर को बी.के.एच फरीदाबाद में दाखिल करवाया जहां पर डाक्टर साहब ने सोनवीर को मृत घोषित कर दिया।
मुकेश यादव के मुताबिक़ - उपरोक्त नामपता नामालूम व्यक्तियों ने सोनवीर को बिना वजह चाकू से चोट मारकर सोनवीर की हत्या की है उपरोक्त नामपता नामालूम व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।
शिकायतकर्ता की मांग पर इस मामले में मुजेसर थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 988 दिनांक 31.12.2019 धारा 302,34 भा.द.स के तहत दर्ज किया गया।
इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए मुजेसर थाना पुलिस ने विशाल और वीरू नामक दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया और हत्या में शामिल सामानों की बरामदगी की.
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