फरीदाबाद , 3 जून। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमारगर्ग ने फरीदाबाद लोकसभा आम चुनाव-2019 के सभी प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का संपूर्ण विवरण चुनाव परिणाम के 30 दिन के भीतर की समयावधि में जमा करवाने को कहा है।
उपायुक्त अशोक कुमारगर्ग ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत लोकसभा चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक प्रत्याशी के लिए यह अनिवार्य है कि वह चुनाव में किए गए खर्च का विवरण जमा करवाए।
इसके लिए चुनाव परिणाम के पश्चात 30 दिन का समय निर्धारित है। इसी नियम के तहत सभी प्रत्याशियों को सूचित किया गया है, कि वे अपने चुनावी खर्च का विवरण जिसमें प्रत्याशी या चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर किए गए सभी वाउचर्स, खर्च रजिस्टर आदि शामिल हैं, जिला खर्च निगरानी सेल के नोडल ऑफिसर के पास निर्धारित समयावधि में जमा करवा दें।
उन्होंने बताया कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में खर्च विवरण न जमा करवाने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 10ए के तहत प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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