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फरीदाबाद में चुनावी विज्ञापन और भ्रामक ख़बरों पर लगा बैन

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फरीदाबाद: फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने कहा है कि 12 मई को मतदान के दिन और इससे एक दिन पहले समाचार पत्रों में मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा के बगैर कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी चुनावी विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करवाएगी। 
    
निर्वाचन अधिकारी अतुल द्विवेदी ने कहा कि चुनाव के दौरान आमतौर पर मतदाता को भ्रमित करने वाले विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए जाते रहे है। निर्वाचन आयोग ने पहले के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि भ्रामक प्रचार अखबारों के जरिये नहीं होना चाहिए। 

उन्होंने बताया कि विशेषतया चुनाव के आखिरी दौर में उम्मीदवार व राजनैतिक पार्टियों को ऐसे मामलों में स्थिति स्पष्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। निर्वाचन आयोग ने आवेशित व भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के मामलों में संविधान की धारा 324 के तहत यह फैसला लिया है कि कोई भी राजनैतिक पार्टी या अन्य कोई संगठन मतदान के दिन अथवा उससे एक दिन पहले समाचार पत्रों में मीडिया मॉनिटरिंग व सर्टिफिकेशन कमेटी से प्रमाणित प्रचार सामग्री को ही विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करवा सकते है। प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ही विज्ञापनों को समाचार पत्रों में छपवाया जा सकता है। 
    
विज्ञापन में इस प्रकार का कोई तथ्य ना हो, जिससे मतदाता को उम्मीदवारों के प्रति या चुनाव परिणाम के प्रति भ्रम पैदा हो। ऐसे ही विज्ञापन में जाति, धर्म अथवा उम्मीदवार के प्रति आपत्तिजनक टिपणी नहीं होनी चाहिए।
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