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चुनाव में शराब बांटना पड़ेगा महंगा, शराब की बिक्री पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

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फरीदाबाद, 14 मार्च। लोकसभा चुनाव के दौरान  शराब बांटना  उम्मीदवारों को महंगा पड़ सकता है  क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने लोकसभा आम चुनाव को निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। 

जिला में चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि मतदान से 48 घंटे पूर्व मतदान केंद्र क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया जाता है, जिसके तहत किसी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब तथा अन्य संस्थान में शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। 

आबकारी विभाग के स्टाफ द्वारा जिला व राज्य की सीमा पर आरटीओ कार्यालय द्वारा स्थापित किए गए चैक पोस्टों पर वाहनों की आवाजाही पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इस बारे में अपनी रिपोर्ट भी हर रोज फरीदाबाद के रिटर्निंग अधिकारी व जिला पलवल के जिला निर्वाचन अधिकारी के अतिरिक्त फरीदाबाद डीसीपी पुलिस को भी पे्रषित करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य हो सकता है और न ही इनसे संबद्ध रह सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी गतिविधि में शामिल नही हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वाहन अथवा रिहायशी मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिन्ह नही लगा सकता है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। इन सभी गतिविधियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के संदर्भ में भी हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों में आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के काफिले में सुरक्षा वाहनों सहित 10 वाहनों से ज्यादा वाहन नही चल सकते हैं। ऐसे किसी काफिले में शामिल होने वाले वाहनों तथा उनकी पहचान बारे सूचना भी राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों को जिला प्रशासन को प्रेषित करनी होगी।
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