फरीदाबाद, 23 अक्टूबर: देश के कुछ लोग अरावली पर अवैध खनन के माध्यम से जमकर माल बटोर रहे है। सरकार तमाशा देखने के अलांवा कुछ नहीं करती। हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों की सरकारों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान सरकार को तो आज बड़ी फटकार लगी है।
पिछले कई दशकों से राजस्थान से लगते हुए अरावली पहाड़ों पर हो रहे खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि 48 घंटे के अंदर अरावली क्षेत्र में 115 हेक्टेयर में हो रहे अवैध माइनिंग पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेट्री को निर्देश दिया कि वो आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट दायर करें।
वहीं सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हैरान करने वाली जानकारी देते हुए कहा कि एनसीआर बार्डर के पास अरावली क्षेत्र में 138 पहाड़ में से 28 पहाड़ गायब हो गए हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या लोग हनुमान हो गए हैं कि वह पहाड़ को लेकर गायब हो जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध माइनिंग पर रोक लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है।
दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए कहा था कि 6 हफ्ते बाद मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 82 LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) धारकों की लीज एक्सपायर हो चुकी है, ऐसे में अब इन धारकों के पर्यावरणीय मंजूरी पर पर्यावरण मंत्रालय विचार नहीं कर सकता।
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