फरीदाबाद, 18 अक्टूबर: जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ वकील एल एन पाराशर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेतावनी देते हुए कहा है कि - सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 दिसंबर तक कांत एनक्लेव के साथ-साथ अन्य अवैध निर्माण ढहा दें वरना मैं उनके खिलाफ कोर्ट में कांटेक्ट का केस फाइल करूंगा.
पाराशर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश दिए हैं लेकिन अभी तक कांत एनक्लेव की एक ईंट भी नहीं तोड़ी गई है, ऐसा लगता है कि खट्टर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सीरियसली नहीं ले रही है.
वकील पाराशर ने बताया कि कांत एनक्लेव के बाद अवैध फार्म हाउसों और बैंकट हॉल का नंबर आएगा. जिस तरह से कांत एनक्लेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसी प्रकार से अरावली पर 1992 के बाद बने सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त करना खट्टर सरकार की जिम्मेदारी है.
नगर निगम कमिश्नर मोहम्मद शाइन के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब ने अवैध निर्माण की जांच करने के आदेश दिए हैं. मुझे उम्मीद है कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार की जाएगी और अवैध निर्माणों को गिराया जाएगा. अगर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो मैं अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने जा ही रहा हूं, मेरी रिट बनकर तैयार हो गई है.
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