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फरीदाबाद में धारा 144 लागू, कल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने के आदेश जारी

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फरीदाबाद, 04 नवंबर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने 05 और 06 नवंबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन इलिजिबिटी टेस्ट (सीईटी) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।  जिला में ये परीक्षाएं 56 परीक्षा केंद्रों पर दो शिफ्टों में आयोजित होंगी। ये परीक्षाएं 5 व 6 नवंबर को प्रातकालीन 10 :00 से 11.45 बजे तथा सायंकालीन 03:00 बजे से 4.45 बजे तक आयोजित होंगी।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। उन्होंने जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। 

आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।

CET की परीक्षा के चलते 5 नवंबर 2022 (शनिवार) को राज्य के सभी 22 जिलों के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं।

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Faridabad News

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