फरीदाबाद, 5 नवंबर: सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार, राज्य में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही लाइसेंस हासिल करने वाले व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। अन्य पटाखों व लड़ियों के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर रोक रहेगी। फरीदाबाद पुलिस ने यह बयान जारी किया है.
फरीदाबाद: क्राइम ब्रांच 65 ने पटाखों की अवैध बिक्री करने वाले एक आरोपी मुकेश को गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है.
आरोपी को भारतीय दंड संहिता व विस्फ़ोटक अधिनियम 1884 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है. आरोपी पर थाना कोतवाली में मुकदमा नंबर 442 अंकित किया गया है.
पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह अपने मकान में पिछले साल के बचे हुए पटाखे बेच रहा था कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया| आरोपी के कब्जे से 39 किलो 800 ग्राम पटाखे बरामद किए गए.
आरोपी मुकेश पुत्र गणेशदास कोतवाली का रहने वाला है| आरोपी को गिरफ्तार करके कानून के तहत कार्यवाही अम्ल में लाई गई है.
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