फरीदाबाद, 1अक्टूबर: फरीदाबाद हरियाणा के निजी स्कूलों की फीस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जनता के लिए राहतभरा आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने साफ़ साफ़ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं वो भी तब, जब छात्रों को ऑनलाइन क्लास दी हो. ऑनलाइन क्लास नहीं तो ट्यूशन भी नहीं ली जाएगी।
इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉक डाउन के बाद से बसें बंद हैं इसलिए निजी स्कूल छात्रों से ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं ले सकते।
तीसरा आदेश यह दिया गया है कि निजी स्कूल इस आदेश के दो हप्ते के अंदर पिछले 7 महीनें की बैलेंस शीट किसी मान्यता प्राप्त CA से वेरिफाई करवाकर जमा करें।
चौथा आदेश शिक्षकों के लिए है - हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों सभी शिक्षकों को हर महीनें की सैलरी देंगे। किसी की सैलरी रोकी नहीं जाएगी। लॉक डाउन से पहले जितनी सैलरी मिलती थी वही सैलरी मिलनी चाहिए।




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