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लॉकडाउन पार्ट-3 का ऐलान, इसमें क्या किया गया है बदलाव, पढ़ें

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फरीदाबाद, 1 मई: गृह मंत्रलाय ने आज लॉक डाउन पार्ट-3 का ऐलान कर दिया है, दूसरा चरण 3 मई को ख़त्म हो जाएगा, 4 मई 2020 से पार्ट-3 लागू हो जाएगा जो 17 मई को ख़त्म होगा।

लॉक डाउन पार्ट-3 में कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन भी शामिल है.

क्या है बदलाव

पार्ट-3 में सिर्फ यह बदलाव है कि देश के वह जिले जो ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में हैं उन्हें कुछ दुकानों और व्यवसायों को शुरू करने की परमीशन मिल सकती है लेकिन रेड जोन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

एक बदलाव ये है कि कई राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और अन्य आम लोगों को उनके होम स्टेट में ले जाने के लिए बसें या विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी और एक सिस्टम के तहत लोगो को उनके घर पहुंचाया जाएगा.

पब्लिक के लिए क्या है राहत

जरूरी कामों के लिए MHA  की परमीशन से एयर, रेल, मेट्रों, इंटर-स्टेट सेवा बहाल होगी। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

देश में जोन के हिसाब से कड़ाई की जाएगी, ग्रीन ज़ोन यानि 130 ज़िलों में 50% बसें चलेंगी। अगर बैठने की क्षमता 30 है तो केवल 15 लोग ही बैठ पाएँगे।  ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के बैठने की अनुमति दी जाएगी, इंटरस्टेट ट्रेवल में 2 यात्री की अनुमति दी जाएगी।

ग्रीन जॉन में खुल सकेंगे शराब के ठेके

ग्रीन जोन में शराबियो को सबसे बड़ी राहत दी गयी है, ठेका और पान की दूकान को खोलने की अनुमति दी गयी है लेकिन एक दूसरे से 6 फ़ीट की दूरी बनाये रखने के निर्देश दिए गए हैं, इसके अलावा एक दूकान पर एक साथ 5 ग्राहक से अधिक लोग इकठ्ठे नहीं हो सकते।
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Faridabad News

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