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6.6 साल के लिए जेल गए वकील LN पाराशर, ओपी शर्मा, गौरव, कैलाश लेकिन HC में न्याय का भरोसा

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फरीदाबाद, 13 मार्च: वर्ष 2006 फायरिंग केस में वकील LN पाराशर, OP शर्मा, गौरव शर्मा और कैलाश वशिष्ट को फरीदाबाद कोर्ट ने 6.6 साल के लिए जेल भेज दिया साथ ही 2-2 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। चारों वकीलों ने ख़ुशी ख़ुशी इस आदेश को मंजूर किया है. IPC 307 में 6 साल की सजा और IPC 506 में 6 महीनें की सजा सुनायी गयी है.

इस फैसले के बाद वकीलों में काफी रोष दिखा, इस दौरान कोर्ट परिसर वकीलों से खचाखच भरा रहा लेकिन रोष के बावजूद भी वकीलों ने कोई हंगामा या शोर नहीं किया, सजायाफ्ता वकीलों के समर्थकों ने हाई कोर्ट में न्याय की उम्मीद जगाई है, जल्द ही हाई कोर्ट में इस आर्डर के खिलाफ अपील की जाएगी।

हाईकोर्ट से क्यों है सजायाफ्ता वकीलों को उम्मीद

इस मामले में 24 लोगों को नामजद किया गया था लेकिन 20 लोग बरी कर दिए गए. इन चार वकीलों को ही दोषी ठहराया गया है. इनमें से दो वकील LN पाराशर और ओपी शर्मा बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, वकील गौरव शर्मा वकील ओपी शर्मा के बेटे हैं.

इस पक्ष के वकीलों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि यह वकीलों के दो ग्रुपों के बीच की लड़ाई थी, दूसरे ग्रुप ने सजा पाए वकीलों के खिलाफ रंजिशन मामला दर्ज करवाया था जिसपर अदालत को भी विचार करना चाहिए था, हम फरीदाबाद की अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हाई कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी और आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की जाएगी।
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Faridabad News

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