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कोरोना इलाज: सरकार ने तय किये 8-18 हजार रोजाना, एक अस्पताल वसूल रहा 70,000 रोजाना, मरीज दुखी

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फरीदाबाद, 28 जून: हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के रेट निर्धारित किये हैं जिसके बाद प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज पर रोजाना सिर्फ 8 हजार से 18 हजार रुपये ही रोजाना वसूल सकेंगे।

सरकार के इस फैसले से कुछ मरीजों के परिजनों की जान में जान आयी है क्योंकि फरीदाबाद का एक नामी अस्पताल एक कोरोना मरीज से रोजाना 70 हजार रुपये तक वसूल रहा है जिसकी वजह से मरीज के परिजन को घर बेचने की नौबत आ गयी है, मरीज के परिजन अब तक अस्पताल को 11 लाख रुपये दे चुके हैं, इसके बाद भी अस्पताल का बिल बढ़ता ही जा रहा है.

मरीज के परिजनों ने बताया कि मरीज का निमोनिया बिगड़ गया था, कोई भी अस्पताल Covid-19 टेस्ट के बिना उसे दाखिला नहीं दे रहा था, 9 जून को मरीज को फरीदाबाद के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 जून से मरीज के परिजन अस्पताल को 50 हजार रुपये प्रतिदिन दे रहे थे, 18 जून से मरीज को वेंटीलेटर पर रखा गया है, उसके बाद अस्पताल वालों ने बिल बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रतिदिन कर दिया। परिजनों ने अब तक उधार लेकर अस्पताल को 11 लाख रुपये दे दिए हैं, ना तो मरीज की हालत में सुधार हो रहा है और ना ही अस्पताल के खर्चे में कोई कमी आ रही है, अस्पताल का रोजाना का बिल बढ़ता जा रहा है।

सरकारी आर्डर के बाद ऐसे मरीजों के परिजनों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है जिनसे प्राइवेट अस्पताल कोरोना के नाम पर रोजाना हजारों लाखों रुपये वसूल रहे हैं। आप भी सरकारी आर्डर पढ़िए और ऐसे अस्पतालों की शिकायत जरूरी करें।

क्या है सरकारी आर्डर


सरकार द्वारा जारी आर्डर में दो तरह के अस्पतालों का जिक्र है - Nabh Non-accredited और Nabh accredited. Nabh Non-accredited अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का चार्ज 8000 रुपये रोजाना है जबकि ICU बेड का चार्ज 13000 रुपये रोजाना है और ICU With Ventilator का चार्ज 15000 रुपये रोजाना है। इस चार्ज में हर तरह के लैब इन्वेस्टीगेशन, रेडियोलोजी मॉनिटरिंग, दवा, PPE किट्स और मास्क और अन्य सभी चार्ज भी शामिल है। 

इसी तरह से Nabh accredited अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का चार्ज 10000 रुपये रोजाना है जबकि ICU का चार्ज 15000 रुपये रोजाना है और ICU With Ventilator का चार्ज 18000 रुपये रोजाना है। इस चार्ज में लैब इन्वेस्टीगेशन, रेडियोलोजी, दवा, PPE किट्स और मास्क का चार्ज भी शामिल है। 


यह आर्डर आज 26 जून 2020 से ही लागू हो चुका है और इसका उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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