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वाहनों पर प्रेस-पुलिस, आर्मी, कोर्ट सहित सभी तरह के स्टीकर लगाना हुआ गैर-कानूनी

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फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने वाहनों पर स्टीकर लगाने को बैन कर दिया है, अगले 72 घंटे में गाड़ियों पर से स्टेटस स्टीकर हटा लें वरना आपका चालान कट सकता है.

बैन किये गए स्टीकरों में पुलिस, प्रेस, आर्मी, कोर्ट, एयरफोर्स, नेवी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक, सांसद, पार्षद, मंडल अध्यक्ष आदि हैं.

अधिकतर लोग अपनी गाड़ियों पर अपना स्टेटस सिम्बल का स्टीकर या राजनीतिक पदों से सम्बंधित स्पीकर लगाकर चलते हैं लेकिन अब ऐसा करना गैर कानूनी है. हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने 72 घंटे के अंदर आदेश को लागू करने का पत्र जारी किया है.

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Faridabad News

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