फरीदाबाद, 10 जुलाई। उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने बताया कि जिला में फसल बीमा योजना किसानों की आय को दोगुना करने में कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना से किसानों को बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलें खराब होने पर कंपनियों द्वारा क्लेम के रूप में मुआवजा/जोखिम राशि दी जाती है। जिला में अब तक 1037 किसानों को 373 लाख रुपए की धनराशि फसलें खराब होने पर कंपनियों द्वारा मुआवजा, जोखिम राशि व क्लेम के रूप में प्रदान की जा चुकी है ।
उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिला में वर्ष 2016- 17 में खरीफ फसल के लिए 4307 किसानों ने और रबी फसल के लिए 4224 किसानों ने अपनी -अपनी फसलों का बीमा करवाया था। यह बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया था। कंपनी ने 505 किसानों को फसलें खराब होने पर 175 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे/ कलेम के रूप में प्रदान की गई । इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में खरीफ की फसल के लिए 4668 और रबी की फसल के लिए 4230 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था ।
आईसीआईसीआई लंबरड कंपनी द्वारा यह बीमा किया गया था। इस कंपनी द्वारा 453 किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजे व क्लेम राशि के रूप में 74 लाख रुपए की धनराशि किसानों को प्रदान की गई । उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2018- 19 में खरीफ की फसल के लिए 4282 किसानों ने और रबी की फसल के लिए 4451 किसानों ने अपनी- अपनी फसलों का बीमा करवाया था ।कंपनी द्वारा 79 किसानों को 24 लाख रुपए की धनराशि उनकी फसलें प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाने पर मुआवजे व क्लेम राशि के रूप में प्रदान की जा चुकी है।
उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने बताया कि कम्पनियों द्वारा फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों पर दो प्रतिशत और रबी की फसल पर डेढ प्रतिशत धन राशि प्रीमियम के रूप में प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से ली जाती है । इनमें अलग-अलग फसलों के प्रीमियम राशि 202,34 रूपये से 505,86 रूपये तक की धनराशि प्रति एकड़ निर्धारित की गई है ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों को एक फोटो, आईडी कार्ड किसान का पता सहित आधारित और अगर खेत खुद कि है तो खसरा नम्बर यदि बटाई आदि पर है तो मालिक का एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज देने होंगे। खेत में फसल की बुआई की गई है ।इसके लिए फसल के ब्योरे के लिए पटवारी, ग्राम प्रधान, नम्बरदार, सरपंच आदि से भी तस्दीक करवानी होगी ।
उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि किसान को फसल बिजाई के दस दिन बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फार्म भरकर कृषि विभाग में जमा करवाने जरूरी होते हैं । फसल कटाई के 14 दिन बाद तक किसान की फसल प्रकृतिक आपदा से खराब हो जाने पर किसानों को नुकसान की धनराशि दी जाती है । उन्होंने आगे बताया कि फसल बीमा योजना के तहत आनॅ लाईन भी किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं और बीमा प्रीमियम राशि भी बैक खातों से आनॅ लाईन जमा करवा सकते हैं ।किसानों को बीमित फसल का नुकसान हो जाने पर मुआवजा/क्लेम राशि भी बैंक खाते में ही दी जाती है।
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